विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार के अन्तर्गत कुम्भीचौड़ क्षेत्र (निकट कृष्णा पैलेस) में खुले खेतों में 10 विद्युत खम्बों में लगभग 375 मीटर अनियमित विद्युत लाईन बनाये जाने के फलस्वरूप श्री स्वप्निल जोशी, अवर अभियन्ता, 33/11 के०वी० उपसंस्थान, गिवईश्रोत, विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार को प्रथमदृष्ट्या दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है साथ ही निलम्बन की अवधि में उन्हें विद्युत वितरण खण्ड, पौडी गढ़वाल से सम्बद्ध किया जाता है। निलम्बनकाल की अवधि में श्री स्वप्निल जोशी, अवर अभियन्ता को कारपोरेशन में प्रचलित नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
