नैनीताल। हाई कोर्ट ने लकड़ी व्यापार घोटाले के मास्टरमाइंड की जमानत नामंजूर कर दी है। अभियोजन के अनुसार करीब 20 करोड़ की कर चोरी मामले में आरोपित मोहम्मद शाहनवाज हुसैन ने कथित तौर पर ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर फर्जी फर्म संचालित की। कमीशन के आधार पर राज्य के भीतर और बाहर विभिन्न खरीदारों को लकड़ी के फर्जी चालान जारी किए। जिससे राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र को भी राजस्व का भारी नुकसान हुआ।
गहन जांच के बाद 22 अक्टूबर 2023 को किया गया था गिरफ्तार
जीएसटी विभाग की ओर से गहन जांच के बाद 22 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। सत्र न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद शाहनवाज ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ की ओर से याचिका पर विस्तृत आदेश पारित किया है, जो 26 जुलाई 2024 को अपलोड हुआ है।

